रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने और सही उपभोक्ता की पहचान के लिए डीएसी कोड हुआ अनिवार्य .

देहरादून(हिल न्यूज़ लाइव): नैनीताल में रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने और सही उपभोक्ता की पहचान के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड- डी.ए.सी अनिवार्य कर दिया गया है। डीएसी कोड देने पर ही घरेलू गैस सिलेंडर की घर पर आपूर्ति की जाएगी। 

कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधीन संचालित पर्वत गैस सर्विस की प्रबंधक अंकिता पांडेय ने बताया कि अब ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही घर के दरवाजे पर सिलेंडर की आपूर्ति होने पर उपभोक्ता को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड देना जरूरी होगा। 

इसके तहत उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाता है, यह कोड उपभोक्ताओं को डिलीवरी बॉय को अनिवार्य रूप से बताना होगा। इसके बाद ही गैस की डिलीवरी की जाएगी।