नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम -2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। यह भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्न हिस्सा था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास है।
इससे प्रताडित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम -2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
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