लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन बिल), जानें कब तक होगा लागू? .

नई दिल्लीः संसद की नई इमारत में कार्यवाही मंगलवार से शुरू हुई, पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण( नारी शक्ति वंदन बिल) से जुड़ा विधेयक पेश किया।
 

आज लोकसभा और राज्य में महिला आरक्षण बिल( नारी शक्ति वंदन बिल) पर चर्चा हुई, जिसके बाद लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, दो तिहाई बहुमत से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, बिल के समर्थन में 454 वोट पडे वहीं बिल के विरोध में सिर्फ दो वोट ही पड़े। महिला आरक्षण पर सभी दलों ने समर्थन दिया, अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होकर राष्ट्रपति की मजूरी के बाद है कानून बन जाएगा।

इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है।

विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
 

यह गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या पर की गई है, परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आने की संभावना है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं।
सूत्रों की माने तो नारी शक्ति वंदन बिल 2024 में नहीं 2026 में परिसीमन के पास बाद ही लागू होगा अर्थात यह बिल 2029 के चुनावों में लागू हो सकता है।  

पीएम मोदी ने सोमवार को पुरानी संसद के विदाई भाषण में कहा था कि विशेष सत्र में ऐतिहासिक फ़ैसले लिए जाएंगे। 

#NariShaktiVandanBill,#WomenReservationBill,#Loksabha,#sansad,,,,,