अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में की गई टिप्‍पणी मामले में दो वर्ष जेल की सजा सुनाई !.

Delhi: गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर वर्ष 2019 में की गई टिप्‍पणी के अपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। 

कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोल्‍लार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपत्तिजनक टिप्‍पणी की थी। अदालत ने उन्‍हें दो वर्ष जेल की सजा भी सुनाई है। 

हालांकि न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट एच.एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर 30 दिन की रोक लगाई हुई है, ताकि वे इस अवधि में ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की वायनाड संसदीय चुनाव क्षेत्र से संसद सदस्‍यता भी जा सकती है।  

फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी भी अदालत में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्‍पणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 

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