देहरादून(हिल न्यूज़ लाइव): उत्तराखण्ड में कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। प्रदेश में कृषि और उद्यान के लिए बाहरी राज्य से भूमि खरीदने वाले उद्यमियों के लिए अग्रिम आदेशों तक भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारियों को उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से मना किया है।
सीएम धामी ने भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करने और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भू-कानून में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल करने को कहा।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमति देने का प्रावधान है।



